Welcome to The Rajlaxmi Mahila Urban Co-op. Bank. Ltd.

दी राजलक्ष्मी महिला अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि.

बैंक के मुख्य आकर्षण

बैंक भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त है।

ग्राहकों की जमायें बीमा निक्षेप गारन्टी के तहत पूर्णतया सुरक्षित है।

बैंक द्वारा निवेश भारतीय रिर्जव बैंक के निर्देशानुसार ही किया जाता है।

बैंक केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है जिससे बैंक सुरक्षित लाभ प्राप्त कर सके।

बैंक द्वारा NEFT/RTGS की सुविधा दी जा रही है।

बैंक द्वारा ECS की सुविधा दी जा रही है।

ग्राहको को उनको लेन-देन की सूचना SMS के जरिये प्राप्त होती है।

बैंक द्वारा LOCKER की सुविधा दी जा रही है।

ग्राहकों के सभी खातें पूर्णतया कम्पयूटरीकृत है।

बैंक भवन पूर्णतः वातानुकूलित है।

सभी खातों में नामांकन सुविधा उपलब्ध है।

बैंक में Virtual Accounts की सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है।

Banking

1. कृपया अपनी पासबुक को नियमित रूप से महीने में कम से कम एक बार अद्यतन करवायें, बैंक पासबुक धारकों को खाता विवरण जारी नहीं करेगा।

2. प्रविष्टियाँ में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर कृपया शाखा प्रमुख से तुरन्त सम्पर्क करें।

3. बचत ब्याज की गणना दैनिक आधार पर की जाती है और इसकी अदायगी छमाही अंतराल अर्थात् प्रत्येक वर्ष सितम्बर और मार्च में की जाती है।

4.कृपया खाते में पर्याप्त शेष राशि होने पर ही चैक जारी करें। लागू सेवा शुल्क लेने के अलावा बैंक ऐसे खातों को बंद भी कर सकता है जिनसे पर्याप्त शेष

राशि के बिना बार-बार चैक जारी किए जाते हैं। खाते में पर्याप्त शेष राशि रखे बिना चैक जारी करने परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंड लगाया जा सकता है।

5. सामान्यतः चैक द्वारा अपहरण की अनुभूति दी जाती है, किन्तु यदि आहरण पर्ची द्वारा आहरण की अनुभूति दी गई हो तो उसके साथ पासबुक भी प्रस्तुत की जाए।

6. कृपया अपने पते में परिवर्तन होने पर बैंक को सबूत के साथ सूचित करें।

7. खाते के दो वर्ष से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने की स्थिति में वह’ निष्क्रिय खाता’ हो जाएगा और सभी नामे संव्यवहारों पर रोक लगा दी जाएगी।

8. बचत बैंक खाता अनिवार्य रूप से बचत बढ़ाने के लिए एक खाता है और उसे केवल गैर-कारोबार/गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के लेन-देन करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग चालू खाते के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर बैंक यह पाता है कि बचत बैंक खाते का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसकी अनुमति नहीं है या संदिग्ध या अवांछनीय लेन-देनों के लिए किया जारहा है तो बैंक के पास ऐसे बचत बैंक खाते बंद करने का अधिकार सुरक्षित है।

9. डीआईसीजीसी के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति प्रति जमा खाता पाँच लाख रुपये का डिपोजिट कवर (समय-समय पर परिवर्तन के अधीन) उपलब्ध है।

10. अपनी पासबुक को सावधानीपूर्वक रखें। अपनी पासबुक पर हस्ताक्षर न करें। पासबुक को नियमित रूप से अद्यतन करें। किसी भी प्रकार की विसंगति होने की सूचना तत्काल दी जानी चाहिए।

11. खाते के लिए पहली पासबुक निःशुल्क होगी, शुल्क का भुगतान किए जाने पर डुप्लीकेट पासबुक उपलब्ध करवायी जाएगी।

12. यदि 2 वर्षों तक ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं की जाती है तो खाता अपरिचालित/निष्क्रिय हो जाएगा। केवायसी दस्तावेज/फोटो प्रस्तुत करने के बाद ही इन खातों को सक्रिय या बंद कर दिया जाएगा।

13. जो खाते 10 वर्षों तक निष्क्रिय रहते हैं उन्हें अदावाकृत जमा राशियाँ माना जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक को अंतरिम कर दिया जाएगा। ग्राहक निर्धारित अवधि में ऐसी जमा राशियों के लिए दावा कर सकते हैं।

1. ऋण स्वीकृति से पूर्व में इस बैंक का मेम्बर बनना अति आवश्यक है।

2. बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रोसेसिंग फीस तय की जावेगी जो ऋणी सदस्या को जमा करवानी होगी।

3. सहऋणी व गारन्टर को बैंक का नोमिनल मेम्बर बनाया जायेगा।

4. 2 प्रतिशत पैनल ब्याज अवधिपार राशि पर वसूल किया जायेगा।

5. लिए गए ऋण को 2 वर्ष से पहले बंद कराने पर कुल बकाया 4% Fourclosure charge वसूल किया जायेगा। 2 वर्ष बाद कभी भी ऋण बंद कराने पर कुल बकाया पर 2% Fourclosure charge वसूल किया जायेगा।

6. ऋण जितनी अवधि के लिए लिया गया है, शेयर राशि 2.5% उतनी अवधि से पहले वापिस नहीं की जाएगी, चाहे ऋणी द्वारा समय से पूर्व ही पूरा ऋण बंद क्यों नहीं कर दिया जाये।

7. रहन रखी गई सम्पत्ति का इन्श्योरेन्स करवाना अनिवार्य है, जिसकी प्रीमियम ऋणी द्वारा चुकाई जायेगी।

8. ब्याज दर में सभी परिवर्तन समय-समय पर ऋण पर लागू होंगे।

9. यदि ऋण चुकाने में ऋणी द्वारा चूक की जाती है तो ऋणी के जमानतदार ऋण चुकाने के लिए जिम्मेदार होंगे, उनकी चल/अचल सम्पत्ति से भी बकाया ऋण की वसूली की जा सकती है।

10. ऋण की किश्तों के चैक ऋण वितरण के समय देने होंगे।

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